मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024
मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 01 अक्टूबर 2024
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 अक्टूबर 2024
- आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि: 01 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक
- संभावित परीक्षा तिथि: 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ
परीक्षा शुल्क
- अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए: ₹500
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए: ₹250
- ऑनलाइन आवेदन कियोस्क शुल्क: ₹60
- अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर पोर्टल शुल्क: ₹20
परीक्षा पद्धति
परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी:
पहली शिफ्ट:
- रिपोर्टिंग का समय: प्रातः 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
- परीक्षा का समय: प्रातः 9:00 बजे से 11:30 बजे तक
दूसरी शिफ्ट:
- रिपोर्टिंग का समय: दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक
- परीक्षा का समय: दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक
परीक्षा केंद्र
यह परीक्षा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 13 शहरों में आयोजित की जाएगी:
- बालाघाट
- भोपाल
- ग्वालियर
- इंदौर
- जबलपुर
- खंडवा
- नीमच
- रतलाम
- रीवा
- सागर
- सतना
- सीधी
- उज्जैन
नोटिफिकेशन इमेज
विशेष नोट्स
मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पात्रता आजीवन मान्य रहेगी।
pdf नोटिफिकेशन: mp प्राइमरी स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024
MPTET VARG 3 ELIGIBILITY - मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता
प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम, 2018 नियम 8 की अनुसूची तीन के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा:
- कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अथवा
- कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा
- कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा
- कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा
- स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष
नोट:
- (क) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
- (ख) संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डी.एल.एड. उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/08/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।