E4you News, भोपाल
मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को सिर्फ सीधी भर्ती में ही 25 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। वह सीधे नियमित नहीं हो सकेंगे। इसको लेकर लोक शिक्षण आयुक्त के एक पत्र ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाईकोर्ट के निर्णय के अनक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने निराकरण कर दिया है।
25 प्रतिशत पद रहेंगे आरक्षित
नियम 11 उपनियम 7 ख (चार) में अतिथि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 दिवस मप्र शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
यह है पूरा मामला
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 71 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। इन पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसमें से कई अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में सेवाएं देते हुए पंद्रह साल तक का समय हो चुका है। इसे लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की थी।